बलरामपुर : नगर पालिका बलरामपुर में 26 जुलाई से 02 अगस्त तक पूर्ण लाॅकडाउन

बलरामपुर : नगर पालिका बलरामपुर में 26 जुलाई से 02 अगस्त तक पूर्ण लाॅकडाउन

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:39 GMT
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डिजिटल डेस्क, बलरामपुर 24 जुलाई 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पालिका बलरामपुर में कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिसके तहत् नगर पालिका बलरामपुर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लाॅक डाउन का आदेश जारी किया है। नगर पालिका बलरामपुर के समस्त सीमा क्षेत्र की आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, नगरीय क्षेत्र की समस्त सीमाएं, सभी दुकानें, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, फैक्ट्री, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग बलरामपुर, तहसील, थाना एवं चैकी, पंजीयन कार्यालय, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, दवा दुकान, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति मिलेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। समाचार क्रमांक 535

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