Telecom: अब Vi के नाम से जानी जाएगी Vodafone Idea, कंपनी ने की घोषणा

Telecom: अब Vi के नाम से जानी जाएगी Vodafone Idea, कंपनी ने की घोषणा

Manmohan Prajapati
Update: 2020-09-07 09:05 GMT
Telecom: अब Vi के नाम से जानी जाएगी Vodafone Idea, कंपनी ने की घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विलय के करीब दो साल बाद भी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (वोडाफोन आइडिया) वित्तीय संकट से जूझ रही है। वहीं आज कंपनी ने अपनी रिब्रांडिंग की घोषणा की है। Vodafone Idea को अब Vi के नाम से जाना जाएगा। वी आई का पूरा नाम वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (Vodafone India Limited) है। बता दें कि साल 2018 के अगस्त में वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था लेकिन अब अभी तक दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। इस कंपनी का मालिकाना हक ब्रिटेन की वोडाफोन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास है। 

फिलहाल कंपनी ने नए प्लान्स का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जानकारों की मानें तो कंपनी जल्द ही अपने टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती है। इस बात के संकेते कंपनी ने दिए हैं।

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नई वेबसाइट और एप लॉन्च
कंपनी ने VI ब्रांड के तहत एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है और सरप्राइज ऑफर की भी घोषणा की है। नई वेबसाइट www.myvi.in होगी, हालांकि पुरानी वेबसाइट भी काम करती रहेगी। इसके अलावा MyVodafone ऐप VI ऐप भी लॉन्च किया है, MyVodafone ऐप का नाम बदलकर अब Vi App कर दिया गया है, जो गूगल स्टोर और ऐपल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा। 

4G की कवरेज डबल
कंपनी का दावा है कि मर्जर के बाद से देश भर में 4G की कवरेज डबल हो गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि, VI फ्यूचर रेडी है और अब इसी एक ब्रांड नेम के तहत दोनों कंपनियां बिजनेस करेंगी। कंपनी का कहना है कि 4G के साथ साथ कंपनी के पास 5G रेडी टेक्नोलॉजी भी है। 

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वहीं सीईओ रविन्द्र ताक्कर ने कहा है कि कंपनी नेटवर्क टेक्नोलॉजी में निवेश करना जारी रखेगी। ताक्कर ने कहा, दो ब्रांडों का एकीकरण दुनिया में सबसे बड़े दूरसंचार एकीकरण की परिणति है। यह एक नई शुरुआत का समय है। 

बकाया चुकाने 10 साल का समय
बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर 58,000 करोड़ रुपए से अधिक का एजीआर बकाया है।इसमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए  समायोजित सकल आय (एजीआर) के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार एजीआर का 10 फीसदी कंपनी को चालू वित्त वर्ष में और शेष का भुगतान 10 किस्तों में अगले 10 साल में करना होगा।

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