विनेश-बजरंग को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, एशियन गेम्स के लिए मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज

  • दो पहलवानों ने दायर की थी याचिका
  • ट्रायल निष्पक्ष कराने की की थी मांग
  • कोर्ट ने की खारिज

Anchal Shridhar
Update: 2023-07-22 13:13 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एशियाई गेम्स के ट्रायल में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।  यह याचिका पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की ओर से दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि एशियन गेम्स का ट्रायल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं देनी चाहिए। साथ ही पूरी चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, कौन पहलवान बेहतर है? इसका निर्णय कोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट केवल यह देखेगा कि एशियाई खेलों के लिए पहलवानों का चयन तय प्रक्रिया के तहत हुआ है या नहीं।

बता दें कि 20 जुलाई को कई जूनियर पहलवान, उनके परिजन और कोच ने दिल्ली में स्थित भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्यालय पर एशियाई खेलों के ट्रायल से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट वापस लेने और निष्पक्ष ट्रायल कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था। पहलवान सुजीत कलकल के पिता दयानंद कलकल का इस पूरे मामले पर कहना था कि, जब पहलवानों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था तब इनके द्वारा कहा गया था कि उनकी लड़ाई न्याय और जूनियर पहलवानों के हित के लिए है। लेकिन अब वे ही जूनियर पहलवानों को किनारे करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

बजरंग और विनेश को मिली छूट का विरोध

भारतीय ओलंपिक संघ के एक पैनल ने बीते दिनों ट्रायल के मानदंडों का ऐलान करते हुए कहा था कि सभी वेट कैटेगरी में ट्रायल्स किये जाएंगे, लेकिन उन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं के 53 किग्रा भार वर्ग में पहले ही पहलवानों का चयन कर लिया है। जिसमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व पदक विजेता विनेश फोगाट को छूट दी गई थी। इन दोनों पहलवानों को सीधे प्रवेश दिए जाने का पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने विरोध किया था।

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