कंटेंट मॉडरेशन कानून से बच नहीं सकता एक्स: अमेरिकी जज
सैन फ्रांसिस्को, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में जज ने फैसला सुनाया है कि एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स कैलिफोर्निया के कानून से बच नहीं सकता है जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को हानिकारक और गलत सूचना को नियंत्रित करने की अपनी योजनाओं का खुलासा करने के लिए कहता है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम शुब ने कानून के प्रारंभिक निषेधाज्ञा के लिए एक्स के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
शुब ने कहा, "रिपोर्टिंग आवश्यकता सोशल मीडिया कंपनियों पर पर्याप्त अनुपालन बोझ डालती प्रतीत होती है।"
एबी 587 कानून के तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को यह विवरण साझा करने की आवश्यकता है कि वे नफरत भरे भाषण या नस्लवाद, उग्रवाद या कट्टरपंथ, दुष्प्रचार, उत्पीड़न और विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप वाले कंटेंट को कैसे नियंत्रित करते हैं।
द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में दायर एक शिकायत में, एक्स ने तर्क दिया कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रथम संशोधन के अधिकार का उल्लंघन करता है।
कंपनी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और राजनीतिक हस्तक्षेप को विश्वसनीय रूप से परिभाषित करना मुश्किल है।
एक्स ने यह भी आरोप लगाया कि एबी 587 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को कुछ संवैधानिक रूप से संरक्षित कंटेंट को 'खत्म' करने के लिए मजबूर करेगा।
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने पिछले साल एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नफरत भरे भाषण, उग्रवाद, उत्पीड़न और अन्य आपत्तिजनक व्यवहारों की निगरानी करना था।
रिपोर्टों के अनुसार, एबी 587 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी सेवा की शर्तों को ऑनलाइन पोस्ट करने के साथ-साथ राज्य अटॉर्नी जनरल को दो बार वार्षिक रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है।
--आईएएनएस
पीके/सीबीटी
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   31 Dec 2023 6:48 PM IST