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ओडिशा में 6 विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलपति

हाईलाइट
- ओडिशा में 6 विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलपति
डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने सोमवार को राज्य संचालित छह विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए हैं। राज्यपाल अपने आधिकारिक काम के साथ ऐसे समय पर आगे बढ़े हैं, जब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला देवी को खो दिया है। विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते लाल ने यह सुनिश्चित किया कि छह विश्वविद्यालयों के नए कुलपति सोमवार को नियुक्त किए जाएं, ताकि उन्हें अपना नया कार्यभार संभालने के लिए कम से कम सात दिनों का वक्त मिल सके, क्योंकि वर्तमान कुलपतियों का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
प्रोफेसर अपराजिता चौधरी, प्रोफेसर सबिता आचार्य, प्रोफेसर दीनबंधु साहू, प्रोफेसर एन. नागराजू, प्रोफेसर किशोर कुमार बासा और प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंती को क्रमश: रामा देवी महिला विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय, फकीर मोहन विश्वविद्यालय, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय और खलीकोट विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। एक बयान में कहा गया है कि लाल ने कुलपति को चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है।
कॉलेज ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल की पूर्व निदेशक और बरहमपुर विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की प्रोफेसर अपराजिता चौधरी को 37 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है। बयान में कहा गया कि उत्कल विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के प्रोफेसर आचार्य को 31 साल से अधिक का शिक्षण अनुभव है। इसके अलावा कुलपति नियुक्त किए गए शिक्षा जगत के अन्य दिग्गजों को भी 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। बता दें कि राज्य की पहली महिला और ओडिशा के राज्यपाल की पत्नी सुशीला देवी का रविवार रात भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।