नियम उल्लंघन मामला: HDFC के बाद RBI ने साउथ इंडियन बैंक पर लगाया जुर्माना

नियम उल्लंघन मामला: HDFC के बाद RBI ने साउथ इंडियन बैंक पर लगाया जुर्माना
हाईलाइट
  • इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था
  • साउथ इंडियन बैंक पर निजी बैंक ने बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एचडीएफसी के बाद एक और बैंक पर जुर्माना लगा दिया है। जानकारी के अनुसार आरबीआइ ने बैंक गारंटी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते साउथ इंडियन बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने 13 जून के एक आदेश में बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।

बैंक पर ये आरोप
केंद्रीय बैंक के अनुसार एक सरकारी विभाग और एक निजी इकाई ने बैंक पर बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद यह आरबीआइ द्वारा यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने "गारंटी और सह-स्वीकृति" दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना लगाया है।

धोखाधड़ी और केवाइसी
आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी (HDFC) बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी और केवाइसी मानदंड़ों पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया है। 

HDFC को नोटिस
इस मामले में RBI ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक को पहले एक नोटिस भी भेजा गया था जिसमें कहा था कि बैंक पर दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए क्यों ना जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, "इस संदर्भ में जांच से आरबीआई के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) / मनी लांड्रिंग निरोधक (एएमएल) तथा धोखाधड़ी के बारे में सूचना देने को लेकर नियमों का उल्लंघन पाया गया।

Created On :   20 Jun 2019 7:31 AM GMT

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