पुराने वाहन बेचने के लिए एनओसी की जरूरत को लेकर सीएससी, एनसीआरबी में करार

Agreement between CSC, NCRB regarding the need for NOC for selling old vehicles
पुराने वाहन बेचने के लिए एनओसी की जरूरत को लेकर सीएससी, एनसीआरबी में करार
एग्रीमेंट पुराने वाहन बेचने के लिए एनओसी की जरूरत को लेकर सीएससी, एनसीआरबी में करार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुराने वाहनों की बिक्री-खरीद के लिए अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अब पूरे भारत में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से उपलब्ध होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत एक एसपीवी सीएससी ने इस सेवा को पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ करार किया है।

यह सेवा नागरिकों को निकटतम सीएससी से एनओसी प्राप्त करने में मदद करेगी। एनसीआरबी ने राज्य सरकारों से डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ सीसीटीएनएस सेवाओं को एकीकृत करने का अनुरोध किया है, ताकि इन्हें सीएससी के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों के लिए वितरित और सुलभ बनाया जा सके। सीएससी उनके द्वारा संचालित समुदाय में इन सेवाओं के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा।

सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक डॉ. दिनेश त्यागी ने कहा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार है। गतिशीलता वाणिज्यिक और उद्यमशीलता गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएससी का हमारा व्यापक नेटवर्क इस मांग का लाभ उठा सकता है और वाहन मालिकों को एनओसी प्रदान कर सकता है।

नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इस साझेदारी से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एनसीआरबी कार्यालयों का दौरा करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी पड़ती है और वे अपने निकटतम सीएससी से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों को इस सेवा का विस्तार करने के लिए, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) से संबंधित होगा।

सीएससी वीएलई इस सेवा की वाहन मिलान सुविधा का उपयोग वाहन विवरण खोजने और पंजीकरण संख्या, चेसिस नंबर और इंजन नंबर प्रदान करके एनओसी उत्पन्न करने के लिए करेंगे। वाहन एनओसी नागरिकों को पुरानी खरीद के लिए जाने से पहले वाहन की स्थिति का पता लगाने की अनुमति देगा। एनओसी प्रमाणपत्र से पता चलता है कि बिक्री के लिए वाहन किसी कारण से पुलिस रिकॉर्ड में है या नहीं।

स्वामित्व के हस्तांतरण से पहले आरटीओ द्वारा अनिवार्य रूप से एक एनओसी भी आवश्यक है। इस साझेदारी के साथ, नागरिक अपने निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं और आरटीओ द्वारा आवश्यक एनओसी को आसानी से जनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं।

आईएएनएस

Created On :   24 Oct 2021 9:00 PM IST

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