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दिल्ली में खुलेंगी सभी दुकानें, वाहनों से भी प्रतिबंध हटाए

हाईलाइट
- दिल्ली में खुलेंगी सभी दुकानें, वाहनों से भी प्रतिबंध हटाए
नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में अब सभी दुकानें और बाजार एक साथ खुल सकते हैं। इससे पहले दुकानें सम और विषम संख्या के आधार खुल रही थीं, जिसके तहत एक दिन सम संख्या वाली दुकानें और दूसरे दिन विषम संख्या वाली दुकानें खोली जा रही थीं। अब दिल्ली सरकार द्वारा सभी दुकानों को रोज खोले जाने की अनुमति दे दी गई है।
सभी बाजार और दुकानें खोलने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने दुपहिया वाहनों, कारों, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि से जुड़ी शर्तें भी वापस ले ली हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए अब हम भी ऑटो में केवल एक ही सवारी बिठाने का नियम वापस ले रहे हैं। कार में ड्राइवर के अतिरिक्त सिर्फ दो और लोगों के बैठने का नियम भी वापस लिया जा रहा है। अब लोग कार और ऑटो में पहले की तरह यात्रा कर सकते हैं।
इसी तरह अब स्कूटी व मोटरसाइकिल पर भी पहले की तरह दो लोग यात्रा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली में सभी उद्योगों को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार के नियम अनुसार अभी भी अभी भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
गौरतलब है कि रविवार को 1295 नए मामले मिलने के बाद अब दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 19844 मामले हो चुके हैं। इनमें से 8478 व्यक्ति अभी तक स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में इस समय 10893 कोरोना के एक्टिव रोगी हैं।
दिल्ली सरकार ने 5781 कोरोना पॉजिटिव रोगियों को उनके घर में ही आइसोलेशन में रखा है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।