मुकेश अंबानी ने भाई अनिल को जेल जाने से बचाया, एरिक्सन को चुकाई 462 करोड़ रुपए की बकाया राशि
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एरिक्सन मामले में कोर्ट की अवमानना के दोषी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। आरकॉम पर 462 करोड़ बकाया था, जो उन्होंने सोमवार को एरिक्सन को चुका दिया। हालांकि एरिक्सन इंडिया को यह पैसा अनिल अंबानी ने नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने दिए हैं। मुकेश अंबानी ने ऐसा करके अपने भाई को जेल जाने से भी बचा लिया। इसके बाद अनिल अंबानी ने बड़े भाई मुकेश का शुक्रिया अदा किया है।
बता दें कि इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और कंपनी के अन्य दो डायरेक्टरों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने आरकॉम को एरिक्सन इंडिया के 462 करोड़ रुपए की बकाया राशि को 4 हफ्तों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर यह तीनों ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
RCom Spox: Anil Ambani,RCOM Chairman said “My sincereheartfelt thanks to my respected elder brother,Mukesh, Nita, for standing by me during these trying times, and extending this timely support. I and my family are grateful we have moved beyond the past, and are deeply touched" https://t.co/56wuhxsD42
— ANI (@ANI) March 18, 2019
अनिल अंबानी ने कहा, आदरणीय बड़े भाई, मुकेश और नीता को इस मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। दिक्कत के समय में यह दोनों मेरे साथ रहे हैं और सहायता की है। हम अतीत से आगे बढ़ गए हैं और मैं और मेरा परिवार इसका सदैव आभारी रहेगा। इस घटना ने मुझे भाव विभोर कर दिया है।
इससे पहले एरिक्सन के वकील ने पुष्टि करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरकॉम ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। आरकॉम पर करीब 580 करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें से उन्होंने 118 करोड़ रुपए एरिक्सन इंडिया को पहले ही दे दिया था।" जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरन ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए भुगतान करने की अंतिम तारीख 19 मार्च निर्धारित की थी।
जस्टिस नरीमन और जस्टिस विनीत के बेंच ने कहा था कि रिलायंस को बकाया पैसा चुकाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस की बिना शर्त माफी की याचिका को भी खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशंस को बकाया धन चुकाने के लिए दो समय सीमा दी गई थी, लेकिन कंपनी इसमें विफल रही। बेंच ने कहा था कि अगर अब राशि भुगतान नहीं किया जाता है तो अंबानी को तीन महीने की जेल की सजा हो सकती है।
बता दें कि एरिक्सन कंपनी ने आरकॉम पर आरोप लगाया था कि 2014 में आरकॉम के साथ हुई डील के बाद 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई गई। इसके बाद पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन द्वारा आरकॉम से 580 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने पर राजीनामा हुआ। अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया विरानी, आरकॉम के अन्य दो डायरेक्टर हैं, जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया था।
Created On :   18 March 2019 7:22 PM IST