मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को मिली अंतरिम जमानत

Avantha Group promoter Gautam Thapar gets interim bail in money laundering case
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को मिली अंतरिम जमानत
हाईलाइट
  • मनी लॉन्ं्रिडग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को मिली अंतरिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर थापर को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। थापर को 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके पर सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है।

थापर की याचिका गत 19 मई को रूज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। थापर ने गत 23 मई को उपचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने इस संबंध में प्रवत्र्तन निदेशालय को नोटिस भेजा था।

सेंट्रल जेल के मेडिकल प्रभारी ने थापर की स्वास्थ्य जांच करने के बाद कहा था कि अगर उनका समय पर उपचार न हुआ तो उनकी हालत गंभीर हो सकती है।

ईडी के पैरवीकार रजत नायर ने जमानत याचिका का विरोध किया लेकिन आरोपी की खराब होती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए खंडपीठ ने अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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Created On :   27 May 2022 6:30 PM IST

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