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अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें बैंक अवकाश की पूरी लिस्ट और कारण

हाईलाइट
- अक्टूबर महीने में 20 दिन ही खुलेंगे बैंक
- त्यौहारों के चलते रहेगा बैंकों में अवकाश
- गांधी जयंती से दीवाली के बाद तक अवकाश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर माह के आखिरी में नवरात्रि के साथ भारत में त्यौहारों की शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिव सीजन में लोग शॉपिंग भी जमकर करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खास प्लानिंग की जरुरत होगी। दरअसल अक्टूबर में पूरे 11 दिन बैंकों का कामकाज बंद रहेगा। ऐसे में बैंक से कोई काम छुट्टियों को देखते हुए समय पर निपटा लेना जरुरी है।
आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में गांधी जयंती के बाद, राम नवमी, दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्यौहार भी होंगे। ऐसे में इन त्यौहारों की छुट्टियों के चलते अक्टूबर माह में सिर्फ 20 दिन ही बैंक खुलेंगे। आइए जानते हैं किस दिन और तारीख में बैंक रहेंगे बंद...
तारीख | दिन | अवकाश |
2 अक्टूबर | बुधवार | गांधी जयंती |
6 अक्टूबर | रविवार | साप्ताहिक |
7 अक्टूबर | सोमवार | नवमी |
8 अक्टूबर | मंगवार | दशहरा |
12 अक्टूबर | शनिवार | सेकंड सैटरडे |
13 अक्टूबर | रविवार | वाल्मीकि जयंती |
20 अक्टूबर | रविवार | साप्ताहिक |
26 अक्टूबर | शनिवार | फोर्थ सैटरडे |
27 अक्टूबर | रविवार | दीपावली |
28 अक्टूबर | सोमवार | गोवर्धन पूजा |
29 अक्टूबर | मंगलवार | भाई दूज |
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।