भारत को मिलेगी कालेधन की पूरी जानकारी, संसद में प्रस्ताव मंजूर

Black money swiss par panel info exchange with indian govt
भारत को मिलेगी कालेधन की पूरी जानकारी, संसद में प्रस्ताव मंजूर
भारत को मिलेगी कालेधन की पूरी जानकारी, संसद में प्रस्ताव मंजूर

डिजिटल डेस्क, बर्न। भारत में कालेधन को वापस लाना अब मुश्किल नहीं होगा। स्विस सरकार ने संसद में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है कि वे अब बैंकिंग लेनदेन की पूरी जानकारी भारतीय सरकार को देगी। स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ समिति ने व्यक्तिगत कानूनी दावों के प्रावधानों को मजबूत करने का भी सुझाव दिया है।

यह प्रस्ताव स्विट्जरलैंड संसद के उच्च सदन की आर्थिक और टैक्स मामलों की एक समिति ने मंजूर किया है। इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब है कि अब स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों के बैंक खातों के बारे में स्वचालित व्यवस्था के तहत सारी जानकारी मिल सकेगी। समिति ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ इस संबंध में प्रस्तावित करार के मसौदे को मंजूरी दी है।

मंजूरी के लिए उच्च सदन पर निगाह

प्रस्ताव पास होने के बाद मंजूरी के लिए इसे संसद के उच्च सदन के सामने रखा जाएगा। यह प्रस्ताव संसद के 27 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा। बता दें कि सीमा पार टैक्स चोरी रोकने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड सहित करीब 100 देशों ने सूचनाओं के स्वत: आदान प्रदान के वैश्विक मानदंडों (AEOI) को अपनाने की प्रतिबद्धता जताई है।

लगातार मिल सकेगा ब्योरा

इस करार से अभी तक कालेधन के सुरक्षित पनाहगाह रहे स्विट्जरलैंड से कालाधन रखने वालों के बीच लगातार ब्योरा मिल सकेगा। करार के तहत जिन सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, उनमें खाता संख्या, नाम, पता, जन्म की तारीख, कर पहचान संख्या, ब्याज, लाभांश, बीमा पालिसियों से प्राप्ति, खाते में शेष और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति शामिल है।

इस तरह मिलेगी पूरी जानकारी

यदि किसी भारतीय का स्विट्जरलैंड में बैंक खाता है, तो संबंधित बैंक प्रबंधन उस खाताधारक के खाते का वित्तीय ब्योरा स्विस सरकार के अधिकारियों को सौंपेगा। स्विस अधिकारी उस उस खाताधारक के खाते का वित्तीय ब्योरा की जांच अपने हिसाब से करेंगे। इसके बाद स्वत: तरीके से इन सूचनाओं को भारत में अपने समकक्षों को स्थानांतरित करेंगे, जो उसकी जांच कर सकेंगे।

AEOI से प्रभावित नहीं होगी ग्राहकों की गोपनीयता

स्विट्जरलैंड के घरेलू बैंक ग्राहकों की गोपनीयता AEOI से प्रभावित नहीं होगी। यह करार अगले साल से लागू होगा और भारत के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू हो जाएगा। भारत के साथ सूचनाओं की स्वचालित व्यवस्था के प्रस्ताव को स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन नैशनल काउंसिल ने सितंबर में अनुमोदित किया था।

Created On :   19 Nov 2017 7:28 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story