कैबिनेट ने मेगा पावर पॉलिसी 2009 के संशोधन को मंजूरी दी
- समय सीमा को 36 माह और बढ़ाने की मंजूरी दी है
डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेगा पावर परियोजनाओं के लिये मेगा पावर पॉलिसी 2009 में संशोधन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चिह्न्ति 10 प्रोविजनल मेगा प्रमाणित परियोजनाओं के लिये कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा को 36 माह और बढ़ाने की मंजूरी दी है।
अंतिम मेगा सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की समय अवधि आयात की तारीख से 120 महीने से 36 माह बढ़ाकर 156 महीने कर दी गयी है।केंद्र सरकार का कहना है कि अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि बढ़ाने से डेवलपर्स को भविष्य में पीपीए के लिये प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने और नीति शर्तों के अनुसार कर छूट प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
बढ़ी हुई नकदी से देश के समग्र विकास में तेजी आयेगी और इससे विभिन्न महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं को फिर से चालू करना सुनिश्चित होगा। बढ़ी हुई समयावधि के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के सहयोग से कंपनी की बिजली के लिये बोली लगायी जायेगी। इन मेगा परियोजनाओं के पीपीए को सुरक्षित करने के लिये ऐसी बोलियों में भाग लेने की उम्मीद है।
विद्युत मंत्रालय इस अवधि में मौजूदा बिजली बाजारों के आधार पर एक विकल्प भी विकसित करेगा। साथ ही मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी तरीके से लाभ दिया जाये।
आईएएनएस
Created On :   30 March 2022 8:31 PM IST