केंद्र का राज्यों को निर्देश : वस्तुओं व लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित न करें

Center directs the states: Do not restrict the activities of goods and people
केंद्र का राज्यों को निर्देश : वस्तुओं व लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित न करें
केंद्र का राज्यों को निर्देश : वस्तुओं व लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित न करें

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र द्वारा शनिवार सभी राज्यों को अनलॉक 3.0 के नियमों का पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए और साथ ही यह भी कहा गया कि इन गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी मुख्य सचिवों का ध्यान अनलॉक 3.0 के दिशानिर्देशों के पैरा 5 पर आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों व सामानों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

पत्र में यह भी लिखा गया कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गृह सचिव के पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि ऐसी खबरें मिली हैं कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न जिलों व राज्यों द्वारा गतिविधियों पर पांबदियां लगाई जा रही हैं।

पत्र में लिखा गया कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आवागमन में दिक्कतें आती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती हैं जिससे आर्थिक गतिविधि व रोजगार में अवरोध पैदा होता है।

पत्र में लिखा गया, ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन हो।

केंद्र द्वारा 29 जुलाई को देश में अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया जारी की गई है। देशभर में कोरोनोवायरस से चलते लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के इस तीसरे चरण में अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व सामान के आवागमन में राहत दी गई है। 31 अगस्त तक लागू इस मौजूदा प्रक्रिया में सरकार ने रात के वक्त कर्फ्यू को हटा दिया है और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी।

सरकार ने कहा कि इस नई प्रक्रिया में अगस्त महीने के अंत तक मेट्रो रेल संचालन और बड़े समारोहों में प्रतिबंध लगा रहेगा और स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।

एएसएन/एसजीके

Created On :   22 Aug 2020 8:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story