आयकरदाताओं के लिए खुशखबरी, अब 5 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

डिजिटल डेस्क,मुंबई। फाइनेंशियल आयकर 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज आखिरी दिन था। आयकर विभाग ने इस तारीख को बढ़ा दिया है। अब करदाता 5 अगस्त कर टैक्स भर सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष से नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन होने की उम्मीद है।
मुंबई आयकर विभाग के अधिकारियों की मानें तो इस बार टैक्स कलेक्शन भरने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस बार शनिवार और रविवार को भी काफी तादात में लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए चार्टर्ड एकांउटेड के पास पहुंचे। सीबीडीटी प्रवक्ता मीनाक्षी गोस्वामी ने बताया कि फिलहाल कितने व्यवसायियों ने टैक्स भरा है, इसका खुलासा 31 जुलाई के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि यह गोपनीय मामला है। उससे पहले इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।
सर्वर डाउन, लोग परेशान
इससे पहले ऑनलाइन रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई होने के कारण नागपुर में विभाग की बेवसाइट पर बार-बार सर्वर डाउन होता रहा। इससे लोग परेशान भी दिखे। उधर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई जानकारी में डिफरेंस मिलने पर भी रिटर्न स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य जुल्फेश शाह ने कहा कि पहली बार आधार और पैन कार्ड नंबर को लिंक करना अनिवार्य किया गया है। कई लोगों के पैन व आधार में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर है और इस कारण सिस्टम रिटर्न एकसेप्ट नहीं कर रहा। कई बार सिस्टम डाउन होता है। एरर या हैंग भी होता है। तकनीकी समस्या के कारण भी लोग परेशान है।
फर्जी आयकरदाताओं को छूट नहीं
वहीं फर्जी दस्तावेजों के जरिए टैक्स अदा करने वाले आयकरदाताओं को कोई छूट नहीं दी जाएगी। सीबीडीटी के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ही फैसला होगा कि इस मामले पर क्या करना है।
33 हजार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द
मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने पिछले कुछ दिनों में 33,000 कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। दरअसल इस बार जो लोग टैक्स चोरी करेंगे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसका सीधा कारण यह है कि पिछले साल सरकार ने लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक को 1,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। इस ठेके के मुताबिक एलएंडटी इंफोटेक लोगों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नकदी से खरीदी, संपत्ति खरीदी, स्टॉक में निवेश, फोन बिल, लाइट बिल, बैंकों में जमा जैसे तमाम आंकड़े जुटाकर सरकार को देगी। इसी आंकड़े पर यह विश्लेषण किया जाएगा कि किसका कितना खर्च है और उस आधार पर फिर उसकी आय तय की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि टैक्स भरनेवाला सही आय बता रहा है या नहीं।
किसे फाइल करना है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है उनको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना है। ऐसे लोग ऑफलाइन रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। वहीं 80 साल से अधिक उम्र के टैक्सपेयर्स जो ITR-1 या ITR-2 फाइल कर रहे हैं उन्हें ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से छूट है और ये लोग ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
Created On :   31 July 2017 1:35 PM IST