इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 10 जनवरी तक बढ़ी, कोरोना के चलते लिया फैसला

Deadline to file ITR extended till January 10
इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 10 जनवरी तक बढ़ी, कोरोना के चलते लिया फैसला
इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 10 जनवरी तक बढ़ी, कोरोना के चलते लिया फैसला
हाईलाइट
  • इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कोरोना महामारी के चलते ये डेडलाइन बढ़ाई गई
  • कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 15 फरवरी
  • फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 10 जनवरी तक बढ़ी

डिजिटल डेस्क,मुंबई। सरकार ने बुधवार को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कोरोना महामारी के चलते ये डेडलाइन बढ़ाई गई है। वहीं कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी 15 दिन बढ़ाकर 31 जनवरी से 15 फरवरी तक कर दी गई है। 

बता दें कि पहले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 और कंपनियों के लिए 21 जनवरी 2021 थी। यह तीसरी बार है जब I-T विभाग ने रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाई है। केंद्र ने मई में 31 जुलाई तक की समयसीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। जिसे बाद में 31 दिसंबर कर दिया गया था।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना "विवाद से विश्वास" के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की नियत तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। जबकि, 2019-20 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के की तारीख को 2 महीने बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया गया है।

 

 

Created On :   30 Dec 2020 4:59 PM GMT

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