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निजी निवेश से तेज होगा कृषि क्षेत्र का विकास : तोमर

हाईलाइट
- निजी निवेश से तेज होगा कृषि क्षेत्र का विकास : तोमर
नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि निजी निवेश से कृषि क्षेत्र के विकास की रफ्तार तेज होगी और सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किए गए नीतिगत सुधार के कार्यक्रमों से निजी निवेश बढ़ेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने शनिवार को वीडियोकान्फ्रेंसिंग के जरिए दो कार्यक्रमों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा संकट काल में किसानों व गांवों की ताकत से आजादी के बाद पहली बार पूरा देश रूबरू हुआ।
तोमर ने कहा, कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जब तकरीबन तमाम आर्थिक गतिविधियां थम गई थीं, तब किसान निर्बाध तरीके से अपनी फसलों की कटाई और बुवाई में जुटे हुए थे और गांवों में खेती-किसानी की सारी गतिविधियां चल रही थीं। इसके बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण का सामुदायिक विस्तार नहीं हुआ।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह सब किसानों व हमारे गांवों की ताकत को प्रदर्शित करता है। आजादी के बाद से यह पहली बार ऐसा हुआ है कि महामारी के प्रकोप से निपटने में हमारी ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह सफल रही है। हमें इस व्यवस्था को और ताकतवर कैसे बनाना है, इसपर विचार करना चाहिए।
कृषि के क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का जिक्र करते तोमर कहा कि किसान सबसे बड़ा उत्पादक है और उनकी उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र उन्नत बनाना होगा, जिसके लिए निजी निवेश की दरकार है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग आदि सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज दिया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने शनिवार को चैधरीचरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन (जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग) विभाग द्वारा कोरोनावायरस बीमारी के बाद अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के अनुसंधान विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ई-संगोष्ठी और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, कोविड-19 महामारी के बाद कृषि व्यवसाय : चुनौतियां और अवसर विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।