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डीजल के दाम में गिरावट चौथे दिन जारी, पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं

हाईलाइट
- डीजल के दाम में गिरावट चौथे दिन जारी, पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं
नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। डीजल के दाम में सोमवार को लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जबकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल विपणन कंपनियों ने डीजल के दाम में मामूली कटौती की है। डीजल का भाव दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में नौ पैसे जबकि मुंबई में 10 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है।
हालांकि लगातार चार दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम 57 पैसे प्रति लीटर घट गया है। इस महीने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की कीमत में 2.85 रुपये लीटर गिरावट आई है जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बाजार के जानकार बताते हैं कि डीजल के दाम घटने से मालभाड़ा कम होता है जिससे वस्तुओं की कीमतों में नरमी आती है और उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलती है।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल घटकर क्रमश: 70.71 रुपये, 74.23 रुपये, 77.12 रुपये और 76.18 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। हालांकि, चारों महानगरों में पेट्रोल की कीमतें बिना किसी बदलाव के क्रमश: 81.06 रुपये, 82.59 रुपये, 87.74 रुपये और 84.14 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के दिसंबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में सोमवार को पिछले सत्र के मुकाबले 0.47 फीसदी की नरमी के साथ 42.21 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।
वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के नवंबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.42 फीसदी की गिरावट के साथ 40.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।
पीएमजे-एमएनएस
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।