MRP न लिखने पर ई कॉमर्स कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ते हुए ऑनलाइन कारोबार और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। सरकार की इस नई एडवाइजरी के तहत सभी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों को वस्तुओं पर उनकी एमआरपी, एक्सपायरी डेट और कस्टम केयर की सभी जरूरी डिटेल लिखनी होगी। सरकार ने सभी ईकॉमर्स कंपनियों को 1 जनवरी, 2018 से इसे लागू करने का आदेश दिया है।
बता दें कि पीएम मोदी भी उपभोक्ता के अधिकारों की बात कह चुके हैं इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पिछले हफ्ते ही कन्ज्यूमर प्रॉटेक्शन बिल को मंजूरी दी जिसके तहत ग्राहकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। ईकॉमर्स कंपनियों से ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इन नियमों को तोड़ने या पालन न करने पर सजा के कड़े प्रावधान किए हैं। दि लीगल मेट्रॉलजी 2017 के संसोधन के तहत 1 जनवरी, 2018 से सभी वस्तुओं को रेग्युलेट किया जाएगा साथ ही इनपर एक्सपायरी डेट और सभी जरूरी डिटेल्स बडे़ फॉन्ट में अंकित करनी होगी जिससे की ग्राहकों द्वारा इसे आसानी से पड़ा जा सके। अगर ईकॉमर्स कंपनियां सरकार के इन नए नियमों का पालन नहीं करतीं तो उन पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं पेनल्टी के अलावा संबंधित को जेल भी हो सकती है।
बता दें कि सरकार के पास ईकॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कई मामले आ रहे थे जिनमें ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इन शिकायतों को ध्यान में रखकर सरकार ने दि लीगल मेट्रॉलजी ऐक्ट में संसोधन किया। इस एक्ट के तहत सभी ईकॉमर्स कंपनियों को प्री-पैकेज्ड प्रॉडक्ट्स पर जानकारी लिखनी होंगी अगर वे ऐसा नहीं करतीं तो पहली बार में 25000, दूसरी बार में 50000, और तीसरी बार में 1 लाख रूपए तक का जुर्माना लगेगा। यदि कोई कंपनी फिर भी इस रूल को फोलो नहीं करती तो एक साल तक की जेल भी हो सकती है। सभी कंपनियों को प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नेट कॉन्टिटी, देश और कस्टमर केयर डिटेल्स भी अंकित करनी होंगी।
Created On :   27 Dec 2017 5:58 PM IST