कार्ति के लंदन में 2 और खातों का खुलासा, आईटी ने दर्ज किए नए मामले

ED found 2 more accounts of Karti Chidambaram in London
कार्ति के लंदन में 2 और खातों का खुलासा, आईटी ने दर्ज किए नए मामले
कार्ति के लंदन में 2 और खातों का खुलासा, आईटी ने दर्ज किए नए मामले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के लंदन में दो नए बैंक खातों की जानकारी मिली है। इसके बाद ईडी ने आयकर विभाग से कहा है कि वो कार्ति के खिलाफ कालाधन (अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्ति) अधिनियम के तहत नए मामले दर्ज करे। जांच एजेंसी की पहले की पूछताछ के दौरान कार्ति चिदंबरम ने इन दोनों खातों का जिक्र नहीं किया था और न ही इन पर आयकर रिटर्न भरे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के कब्जे में दस्तावेजों का दावा है कि जून 2014 में लंदन में दो बैंक खाते खोले गए थे। जब जून 2017 में एयरसेल मैक्सिस मामले में रिश्वत प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच शुरू की तब इन दोनों खातों को बंद कर दिया गया था। 

कीर्ती पर केस दर्ज होने के बाद ईडी ने 10 अप्रैल, 2018 को उनसे पूछताछ की थी। तब उन्होंने इन दो खातों की जानकारी दी। ईडी ने इस मामले में मिली जानकारी आयकर विभाग को भेज दी है। बता दें इसे कार्ति के खिलाफ अहम सबूत माना जा रहा है। 

दूसरी तरफ कार्ति का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोनों खातों की जानकारी दे दी थी। उन्होंने कहा कि बैंक खातों के अलावा लंदन में उनकी एक संपत्ति भी थी।

आयकर विभाग ने कार्ति चिदंबरम, उनकी मां नलिनी और पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ चार मामले पहले से दर्ज किए हुए हैं। कालाधन अधिनियम के तहत दर्ज ये सभी मामले ब्रिटेन और अमेरिका में कुल 9.45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने और निवेश करने से संबंधित हैं। कालाधन अधिनियम के तहत संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर व्यक्ति को जुर्माने समेत कम से कम छह महीने और अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है।

पी चिदंबरम को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत

जहां एक तरफ कार्ति पर IT और ED का शिकंजा कस रहा है, वहीं एयरसेल-मेक्सिस मामले में ED ने उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर भी नजरें गढ़ा ली हैं। हालांकि, चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने ED से पांच जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट में पी चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल बहस करेंगे।

इससे पहले एयरसेल मेक्सिस मामले में तीन अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की सील बंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें ED ने यूपीए सरकार में वित्तमंत्री रहे पी चिदंबरम पर डील करने का आरोप लगाया गया था। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति को वित्त मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि एयरसेल मेक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और कैबिनेट कमिटी की अनुमति के बिना ही 3500 करोड़ की डील फाइनल कर दी थी। अगर नियमों को देखें तो वित्तमंत्री सिर्फ 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे। 

क्या है मामला ?

CBI ने विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, मेक्सिस की सहायक कंपनी ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इस मामले में अनुमति के लिए सक्षम थी लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने बिना विचार किए  कंपनी को अनुमोदन प्रदान किया गया था। मामले में कार्ति चिदंबरम पहले से ही बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले में कार्ति के शामिल होने का आरोप है।

Created On :   31 May 2018 7:53 AM GMT

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