वित्त मंत्रालय का बैंकों को आदेश- 45 दिनों के अंदर बड़े कर्जदारों से लें पासपोर्ट का ब्यौरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंकों में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने बैंकों को पैसा लेकर देश से भागने वालों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 45 दिनों के भीतर उन सभी कर्जदारों के पासपोर्ट का ब्यौरा लेने का आदेश दिया है, जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले रखा है। सूत्रों का कहना है कि इस पहल का मकसद धोखाधड़ी कर देश से भागने वाले लोगों को रोकना है। सूत्रों ने वित्त मंत्रालय की एडवायजरी का हवाला देते हुए कहा है कि अगर कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है तब बैंक को उक्त व्यक्ति से घोषणापत्र के रूप में एक प्रमाणपत्र लेना होगा, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है।
एडवायजरी में कहा गया है कि कर्ज के लिए आवेदन करते समय भरे जाने वाले फार्म में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे इसमें कर्ज लेने वालों के पासपोर्ट के ब्योरे को शामिल किया जा सके। बैंकों के पास पासपोर्ट का ब्यौरा होने से कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वालों को रोकने के लिए समय पर कारवाई और संबंधित प्राधिकरणों को सूचना पहुंचाने में मदद मिलेगी। बता दें कि पासपोर्ट का ब्यौरा नहीं होने के कारण जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिये समय पर कदम नहीं उठा पाते। जिसके कारण वसूली के दौरान कई प्रकार कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
गौरतलब है कि PNB घोटाले में शामिल नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के विदेश भाग जाने के बाद सरकार ने इस मामले पर मुस्तैदी बढाने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल में भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक को मंजूरी दी गई है। बैंकों को साफ़ सुथरा बनाने के प्रयास के तहत वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक बैंकों में 50 करोड़ रूपए से अधिक कर्जदारों के बैंक खातों की जांच करने के आदेश भी पिछले हफ्ते दिए थे। इसके अलवा बैंकों से 250 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज लेने वालों पर विशेष नजर रखने को कहा गया था।
Created On :   6 March 2018 11:15 PM IST