मप्र में बसों का पांच माह का वाहनकर माफ, संचालकों को राहत

Five-month vehicle tax waived in MP, operators relief
मप्र में बसों का पांच माह का वाहनकर माफ, संचालकों को राहत
मप्र में बसों का पांच माह का वाहनकर माफ, संचालकों को राहत
हाईलाइट
  • मप्र में बसों का पांच माह का वाहनकर माफ
  • संचालकों को राहत

भोपाल, 4 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में जल्दी ही बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। राज्य सरकार ने संचालकों को राहत देते हुए बसों के पांच माह के वाहनकर माफ कर दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्री बसों पर देय मासिक वाहनकर को एक अप्रैल, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि तक पूर्णत: माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुन: सामान्य रूप से हो सके, इसको ²ष्टिगत रखते हुए सितंबर 2020 के देय मासिक वाहनकर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहनकर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बस आपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिये गये इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुन: चालू हो जाएंगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को ²ष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। एक तरफ जहां सरकार ने पांच माह के बस वाहनकर का माफ किया है, वहीं यात्री किराये के पुनर्निधारण के लिए किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

एसएनपी/जेएनएस

Created On :   4 Sep 2020 5:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story