अब इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आधार और पैन हो गया है जरूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही इंश्योरेंस कपंनी की दिक्कते बढने वाली हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। अपने फैसले में IRDAI ने यह साफ कर दिया है कि नए नियम सभी नई और पुरानी पॉलिसीज पर लागू होंगे। गौरतलब है कि IRDAI का यह फैसला उस वक्त आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए मोबाइल पर डेडलाइन संबंधी मैसेज भेज डर न फैलाने को कहा है। इस फैसले के बाद सरकार का मानना है कि इस कदम से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर रोक लगेगी।
पहले आधार और PAN नंबर जमा करो फिर मिलेगी पॉलिसी
IRDAI के नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों को इस बात की पूरी आजादी है कि वह पॉलिसीधारक की पेमेंट तब तक रोक सकता है जब तक वह अपना आधार और पैन नंबर जमा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1 जून 2017 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंश्योरेंस समेत सभी फाइनेंशियल सर्विस के लिए आधार के साथ-साथ पैन/फॉर्म 60 अनिवार्य किया जाए। साथ ही IRDAI ने बीमा कंपनियों का सबसे ज्यादा नियमों का पालन करने को कहा है। IRDAI ने एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोधक दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को भेजी सूचना में कहा है कि सभी नए निर्देशों को बिना किसी देरी के क्रियान्वयन किया जाना चाहिए
जीवन बीमा कंपनियां पहले ही क्लेम अमाउंट कैश में देने पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। अब क्लेम अमाउंट सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो आधार से लिंक होगा। इसके अलावा कई इंश्योरेंस कंपनियां सभी पॉलिसियों पर पैन कार्ड मांग रही हैं।
पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। जून में सरकार ने बैंक खाते खोलने के लिए आधार को जरूरी बनाया था। इसके अलावा 50,000 और उससे ऊपर के सभी वित्तीय लेनदेन के लिए भी आरबीआई ने आधार को अनिवार्य कर दिया था।
Created On :   9 Nov 2017 10:45 AM IST