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Fuel Price: पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगी लगाम, जानें आज के दाम
हाईलाइट
- पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव
- पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 74.61 रुपए प्रति लीटर है
- डीजल का दाम 67.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर बुधवार (02 अक्टूबर) को लगाम लग गया। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। यानि कि पेट्रोल और डीजल के रेट मंगलवार को तय किए रेट पर ही कायम रहे।
बता दें कि सऊदी अरामको के दो प्लांट पर पिछले दिनों हुए ड्रोन हमला के बाद एशियाई बाजार के साथ घरेलू बाजार में भी पेट्रोल-डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आखिरी बार मंगलवार (01 अक्टूबर) को दिल्ली में पेट्रोल के रेट में 19 पैसे और डीजल के में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। क्या हैं आज देश के महानगरों में पेट्रोल- डीजल की कीमत, आइए जानते हैं...
पेट्रोल के दाम
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74.61 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 80.21 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 77.23 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर है। जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 77.50 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।
डीजल के दाम
बात करें डीजल की तो यह दिल्ली में डीजल के दाम 67.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में 70.76 रुपए प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में डीजल 69.85 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जबकि चैन्नई में डीजल की कीमत 71.30 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
कच्चे तेल की कीमत
मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड 59.28 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 54.16 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि सऊदी अरामको पर हमले के बाद अब तक पेट्रोल में करीब ढाई रुपये प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई और डीजल भी डेढ़ रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।