जॉब बदलने पर न लें टेंशन, नए PF अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना होगा आसान

Fund transfer will be easy in new PF account
जॉब बदलने पर न लें टेंशन, नए PF अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना होगा आसान
जॉब बदलने पर न लें टेंशन, नए PF अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना होगा आसान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अक्सर नौकरी या कंपनी बदलने के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ से फंड ट्रांसफर कराने के लिए भटकना पड़ता है लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अपने मेंबर्स की मदद के लिए एक नया और बड़ा कदम उठाया है। जिसमें कंपनी बदलने की कंडीशन में पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है। जानिए कैसे ले सकेंगे इस सुविधा का लाभ 

EPFO के फॉर्म 11 के जरिए ले सकेंगे सुविधा
कागज बचाने के लिए ईपीएफओ ने अगस्त 2018 से पेपरलेस काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के तहत संगठन ने कंपोजिट डेक्लेरेशन फॉर्म (एफ -11)  जारी किया है। इस फॉर्म के जरिए आप नए खाते में पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे खुद डिपोजिट करने की सुविधा पा सकते हैं। 

जॉइनिंग के वक्त देना होगा आवेदन 
कर्मचारी को नई जॉब जॉइन करते समय एफ- 11 फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि में पिछली कंपनी में काम करने के दौरान जमा हुई पीएफ की राशि को नए अकाउंट में ऑटोमैटिक ट्रांसफर के लिए आवेदन देना होगा। जिन लोगों ने EPFO में अभी तक कोई योगदान नहीं दिया। उन्हें अपना योगदान शुरू करने के लिए भी यही फॉर्म भरना होगा।

कर्मचारी को देनी होगी पूरी जानकारी
फॉर्म में आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पुरानी कंपनी को जॉइन करने और छोड़ने डेट और कंपनी का नेम और एड्रेस भरना जरूरी होगा। ये भी बताना पड़ेगा कि किस पीएफ अकाउंट में पैसे नहीं गए। 

नई कंपनी में जमा करना होगा फॉर्म
इस फॉर्म को नई कंपनी के नियोक्ता के पास जमा करना होगा। जिसके बाद वो फॉर्म में दी गई डिटेल्स को EPFO की वेबसाइट पर डालेगा। तब EPFO आधार के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन करेगा।

ऑनलाइन आवेदन से बचेगा समय 
अक्सर फॉर्म जमा करने के बाद फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 20 दिन तक का समय लग जाता है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा से समय की बचत होगी। वेरिफिकेशन होने पर छोड़ी गई कंपनी नई कंपनी से मिले पीएफ अकाउंट में पैसे जमा कराएगी।

इन्हें अब भी भरना होगा फॉर्म 13 
फॉर्म 13 के माध्यम से कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद नए अकाउंट में पुराने अकाउंट का फंड ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन देते थे। बता दें जिन्होंने EPFO के साथ आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें फंड ट्रांसफर के लिए अब भी इसी फॉर्म का सहारा लेना होगा।

आधार वेरिफिकेशन जरूर कराएं
ये सुविधा उन्हीं लोगों को मिल पाएगी जिन्होंने अपने आधार का वेरिफिकेशन कराया होगा। इसके लिए अपने UAN और PF अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा। 

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से नौकरी चेंज होने पर भी EPFO का पुराना अकाउंट नंबर रख सकते हैं। आप भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जेनरेट कर सकते हैं।
 

Created On :   24 March 2018 6:24 PM IST

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