सरकार ने सोया मील पर लगाई स्टॉक लिमिट

Government imposed stock limit on soya meal
सरकार ने सोया मील पर लगाई स्टॉक लिमिट
आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार ने सोया मील पर लगाई स्टॉक लिमिट
हाईलाइट
  • अधिसूचना के अनुसार
  • कोई भी सोया मील का 90 दिनों से अधिक का स्टॉक नहीं कर सकता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोया मील के उत्पादन, भंडारण और वितरण को विनियमित करने के उद्देश्य से केंद्र ने इस पर 30 जून, 2022 तक स्टॉक लिमिट (एक निश्चित सीमा) लगाने का आदेश दिया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 23 दिसंबर की गजट अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सोया मील का 90 दिनों से अधिक का स्टॉक नहीं कर सकता है।

यह निर्णय केंद्र सरकार और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सोया मील के उत्पादन, वितरण आदि को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

इस सप्ताह की शुरुआत में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने महंगाई (मुद्रास्फीति) पर अंकुश लगाने के लिए एक स्पष्ट कदम में एक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न कृषि जिंसों के लिए वायदा और विकल्प व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें सोयाबीन भी शामिल था।

 

(आईएएनएस)

Created On :   24 Dec 2021 9:00 PM IST

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