प्रॉपर्टी लेनदेन को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रॉपर्टी के लेनदेन पर केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल प्रॉपर्टी के लेनदेन को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बात संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कही है। केंद्रीय मंत्री के इस जवाब को इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने की तरह ही इसे प्रॉपर्टी मार्केट पर भी लागू किया जा सकता है।
मंगलवार को शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी सलाह दी गई है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जबकि पिछले ही दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी सलाह दी थी कि 1908 के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्ति की खरीद को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।
इस मुद्दे पर सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, "फिलहाल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है।" सांसद ने सवाल पूछा था कि आखिर सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए क्या नीति तैयार की है और इसे लागू करने की समयसीमा क्या है।
केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम्स में आधार का इस्तेमाल हो रहा है। इनके जरिए एलपीजी सब्सिडी, फूड सब्सिडी और मनरेगा के तहत मिलने वाले फायदे आधार के जरिए मिल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बैंक, उज्ज्वला योजना, डिजिटल पेमेंट, DBT, PDS, PF, आईटी रिटर्न, वोटर आईडी एवं आइडेंटिटी आदि से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी पिछले दिनों बेनामी संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके बाद आधार कार्ड से प्रॉपर्टी खरीद को जोड़ने के प्रस्ताव वाली खबरों के बाद इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं।
Created On :   19 Dec 2017 7:52 PM IST