एरिएटेड पेय पदार्थों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा

By - Bhaskar Hindi |20 Sept 2019 5:30 PM IST
एरिएटेड पेय पदार्थों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा
पणजी, 20 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थो पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा। इसके साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ रक्षा उत्पादों को जीएसटी/आईजीएसटी से छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा।
Created On :   20 Sept 2019 11:00 PM IST
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