जीएसटी परिषद करदाताओं को रद्द पंजीकरण बहाली के लिए और समय देगी
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में व्यापार सुगमता की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि करदाताओं को उनका रद्द हो चुका जीएसटी पंजीकरण बहाल करने के लिए और अधिक समय दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि वे करदाता़, जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द हो चुका है, उन्हें 30 सितंबर, 2020 तक पंजीकरण बहाल कराने के अवसर दिए जाएंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी परिषद के फैसले पर एक ट्वीट में कहा, जो करदाता रद्द हुआ जीएसटी पंजीकरण बहाल नहीं करा सके, उन्हें 30 सितंबर 2020 तक आवेदन दाखिल करने का अवसर दिया जा रहा है।
ट्वीट में कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां पंजीकरण 12 जून 2020 तक रद्द कर दिए गए हैं, इन्हें 30 सितंबर 2020 तक दोबारा से बहाल किया जा सकता है।
दरअसल, काफी व्यापारियों ने मांग की थी कि इस संकट के समय में कर का भुगतान न करने या इसमें विलंब हो जाने के कारण रद्द किए गए पंजीकरण को फिर से बहाल किए जाने का समय दिया जाना चाहिए। अब केंद्र की ओर से समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद ऐसे व्यापारियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी।
Created On :   12 Jun 2020 8:31 PM IST