GST: 16 अगस्त तक हो सकेंगे कंपोजीशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। GST में कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों के लिए राहत की खबर आई है। ऐसे व्यापारी जो तकनीकी खामियों की वजह से 21 जुलाई (अंतिम तिथि) तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए है, वे अब 16 अगस्त तक कंपोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
GST पोर्टल की साइट काम न करने की वजह से व्यापारियों को कंपोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विभाग की Helpline पर भी व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। हालांकि वह व्यापारी जिनका टर्न ओवर 75 लाख या इससे कम है, वे Gross sales amount पर 1% की दर से कंपोजीशन फीस 16 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने पर GST से संबंधित अनेक प्रावधानों के पालन करने से छूट प्रदान की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स GST पॉलिसी विंग ने CGST एक्ट 2017 की धारा 168 के तहत आदेश जारी कर कंपोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त 2017 कर दिया है।
Created On :   22 July 2017 9:25 PM IST