GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, e-way bill 1 अप्रैल से लागू

GST return filing system extended, e-way bill rollout in April
GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, e-way bill 1 अप्रैल से लागू
GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, e-way bill 1 अप्रैल से लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न भरने की तारीख को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जून महीने तक व्यापारी जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में व राज्य के अंदर माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को लागू किया जा रहा है। बता दें कि 24 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

15 अप्रैल से लागू होगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल
शनिवार को जीएसटी परिषद की 26वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी 6 महीने यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इस बैठक में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल को लागू करने का फैसला लिया गया। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल देश भर में 4 चरणों में लागू होगा। 15 अप्रैल के बाद 1 जून तक पूरे देश में इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं राज्यों के भीतर ही माल की आवाजाही के लिए इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 अप्रेल से लागू किया जाएगा।

बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या ज्यादा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 50 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई-वे बिल कहते हैं, जो जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आता है।

3 महीने के लिए बढ़ाया गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रस्ताव को भी 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामान्यतः सप्लायर यानी वस्तु या सेवा को बेचने वाला व्यक्ति ग्राहक से जीएसटी चार्ज करता हैं और सरकार को जमा करवाता हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीएसटी की जिम्मेदारी सप्लायर पर न होकर रिसीवर यानी वस्तु या सेवा खरीदने वाले व्यक्ति पर होती हैं, इसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) कहते हैं।

GST काउंसिल बैठक की प्रमुख बातें

  • (GST) रिटर्न भरने की तारीख को तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया।
  • 15 अप्रेल से लागू होगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल।
  • 4 चरणों में देश भर में लागू होगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल।
  • 1 जून तक सभी राज्यों में बिल को लागू करने की कोशिश।
  • 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा इंटर स्टेट ई-वे बिल।
  • 3 महीने के लिए बढ़ाया गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
  • परिषद ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के लिए दो वैकल्पिक विधियों पर विचार किया।
  •  मंत्रियों के समूह और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ आज विमर्श किए गए मॉडल की जांच करेंगे।
  • जांच के बाद मॉडल को अमल में लाने पर निर्णय लिया जाएगा।
     

Created On :   10 March 2018 7:07 PM IST

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