31 दिसंबर से पहले आधार को इन योजनाओं से करा लें लिंक

Here are four important Aadhaar related deadlines you simply cannot afford to miss
31 दिसंबर से पहले आधार को इन योजनाओं से करा लें लिंक
31 दिसंबर से पहले आधार को इन योजनाओं से करा लें लिंक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले ही अपने आधार कार्ड को इन योजनाओं से लिंक करा लें। अगर 31 दिसंबर 2017 तक आपने आधार नंबर की जानकारी नहीं दी तो सरकारी योजनाओं में आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

आपकों बता दें कि इससे पहले ऐसा करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब सब्सिडी पाने वाले लोगों को और वक्त देते हुए यह नया निर्देश जारी हुआ है।
आज ये 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर मोबाइल फोन कनेक्शन तक हर कदम पर आधार कार्ड की जरूरत होती है। सरकार ने मोबाइल फोन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन फरवरी 2018 तय कर दी है। अगर आपने तब तक अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका नंबर बंद हो जाएगा।

आधार से पैन जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2017
अगस्त में सीबीडीटी ने आधार से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी थी। अब यह 31 दिसंबर 2017 है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि रिटर्न फाइल करने के लिए पैन को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स रिटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा।


मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की डेडलाइन फरवरी 2018 
मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इसके बारे में अलर्ट भेजना भी शुरू कर दिया है। फरवरी 2018 तक अगर आधार को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया तो नंबर बंद हो जाएगा।


बैंक में आधार की जानकारी देने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2017
सरकार ने सभी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों में आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ग्राहकों को एक केवाईसी फॉर्म भरना होगा। केवाईसी फॉर्म आपके अपने बैंक में मिलेगा। अगर 31 दिसंबर 2017 तक आप आधार की जानकारी नहीं देते हैं तो आपका एकाउंट लॉक हो जाएगा।

सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना दिया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा।

Created On :   28 Sep 2017 7:02 AM GMT

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