इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, विभाग ने दी ये बड़ी चेतावनी

income tax file ITR last date is 31st march, department issue warning for taxpayers
इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, विभाग ने दी ये बड़ी चेतावनी
इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, विभाग ने दी ये बड़ी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी तारीख को ध्यान में रखते हुए टैक्सपेयर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। डिपार्टमेंट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने अपनी टैक्स फाइल में कोई जानकारी छिपाई है, तो 31 मार्च से पहले उसमें सुधार कर ले। वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अधुरी जानकारी देने और टैक्स चोरी के आरोप में जेल भी हो सकती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रिटर्न फाइल करने वाले लोगों ने अगर जाने-अनजाने कोई जानकारी छुपाई है तो 31 मार्च तक वह इसे सुधार सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके छुपाई जानकारी को बताया जा सकता है। गलती नहीं सुधारने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आयकर डिपार्टमेंट अलग से पेनाल्टी भी लगा सकता है।

डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश जमा किया है या फिर हाई वैल्‍यू ट्रांजैक्‍शन किए हैं तो आपको रिवाइज्‍ड ITR में उसकी जानकारी देनी होगी। अगर बाद में ITR में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो यह मामला अगर काफी गंभीर होता है। ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है या दोनों कार्रवाई हो सकती है। मतलब ये है कि डिपार्टमेंट पेनाल्टी भी वसूलेगा और कार्रवाई के तहत सजा भी हो सकती है।

मामले में टैक्‍स एक्‍सपर्ट्स ने बताया है कि नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग हर ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। अब सरकार ने कालेधन रखने वालों की सभी ट्रांजैक्‍शंस की जानकारी विभाग से मांगी है। आयकर विभाग ने ऐसी लिस्ट भी तैयार की है, जिनके खिलाफ बेनामी संपत्ति या कालेधन का मामला मिला है। ऐसे लोगों का बचना मुश्किल है।

Created On :   30 March 2018 12:02 PM GMT

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