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भारतीय शेयर, कमोडिटी बाजार में आज कारोबार बंद

हाईलाइट
- भारतीय शेयर और कमोडिटी बाजार में कारोबार बंद
- मंगलवार से शेयर बाजार व कमोडिटी बाजार में नियमित कारोबार पूर्ववत जारी रहेगा
- रविवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार हुआ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिवाली के बाद बलिप्रतिपदा का अवकाश होने के कारण सोमवार को भारतीय शेयर और कमोडिटी बाजार में कारोबार बंद है। गुजरात में आज से नव वर्ष का पहला दिन होने के कारण अवकाश है तो उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा का अवकाश है। देशभर में कमोडिटी वायदा बाजार ही नहीं हाजिर बाजार भी बंद है। लेकिन कमोडिटी वायदा बाजार में शाम के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी में कारोबार जारी रहेगा। अगले दिन मंगलवार से शेयर बाजार व कमोडिटी बाजार में नियमित कारोबार पूर्ववत जारी रहेगा।
दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आयोजित एक घंटे विशेष सत्र के दौरान रविवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार हुआ।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स विशेष सत्र के दौरान पिछले सत्र के मुकाबले 292.14 अंकों यानी 0.49 फीसदी की तेजी के साथ 39,2250.20 पर बंद हुआ जबकि इससे पहले सेंसेक्स 339.31 अंकों की बढ़त के साथ 39,397.37 पर खुला और 39,402.23 तक उछला। एक घंटे के कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 39,180.39 रहा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी 44.10 अंकों यानी 0.38 फीसदी की तेजी के साथ 11,628 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 78.35 अंकों की बढ़त के साथ 11,662.25 पर खुला और 11,672.40 तक उछला। इस दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,604.60 रहा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।