जेपी एसोसिएट्स ने एनसीएएलटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

JP Associates has approached the Supreme Court against the order of the NCALT
जेपी एसोसिएट्स ने एनसीएएलटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
जेपी एसोसिएट्स ने एनसीएएलटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
हाईलाइट
  • जेपी एसोसिएट्स लि. (जेएएल) ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएएलटी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
  • जिसमें उसकी पैरेंट कंपनी जेपी इंफ्राटेक लि. (जेआईएल) की बोली लगाने से रोक दिया गया है
  • सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के साथ इससे जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को होगी
नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। जेपी एसोसिएट्स लि. (जेएएल) ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएएलटी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसकी पैरेंट कंपनी जेपी इंफ्राटेक लि. (जेआईएल) की बोली लगाने से रोक दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के साथ इससे जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

एनसीएएलटी ने 30 जुलाई को समाधान प्रक्रिया को 90 दिनों का विस्तार दिया था, जिसके बाद दिवालिया रियलिटी कंपनी को खरीदने के लिए नई बोलियां आमंत्रित की जा सकेगी।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा बोली प्रक्रिया और समाधान योजना को 45 दिनों में मंजूरी दे दी जाए।

दिवाला और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत किसी कंपनी की बिक्री (समाधान) प्रक्रिया को 270 दिनों के अंदर पूरा करना होता है, लेकिन जेपी इंफ्राटेक मामले में 270 दिनों की समय सीमा 6 मई को ही पूरी हो चुकी है।

--आईएएनएस

Created On :   1 Aug 2019 2:30 PM GMT

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