लग्जरी ब्रांड हार्ले डेविडसन, लुईस विटन सहित अन्य कई कंपनियां इनकम टैक्स की रडार पर

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लग्जरी ब्रांड हार्ले डेविडसन, लुईस विटन सहित अन्य कई कंपनियां इनकम टैक्स की रडार पर
लग्जरी ब्रांड हार्ले डेविडसन, लुईस विटन सहित अन्य कई कंपनियां इनकम टैक्स की रडार पर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक सर्वे में पता चला है कि हार्ले डेविडसन, वेंकी, लुईस विटन और गुच्ची समेत कई टॉप कंपनियों ने इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी ली है। इनमें चार महानगरों में स्थित कुछ 5 स्टार होटल और अस्पताल भी शामिल हैं।

डॉयरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने इन कंपनियों पर नज़र रखने के लिए जनवरी से मार्च तक एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया था।

सर्वे में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 269ST के तहत कुल 1705 मामले ऐसे पाए गए जो इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में नोटिस भी भेजे गए थे, पर कोई जवाब नहीं आया।

सेक्शन 269ST को फाइनेंस एक्ट के तहत 1 अप्रैल, 2017 लागू किया गया था। यह एक्ट काले धन और कर चोरी पर नजर रखने के साथ-साथ कैश ट्रांजेक्शन पर भी नजर रखता है। 269ST एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो कि 2 लाख या इसके ऊपर हुए किसी भी कैश ट्रांजेक्शन या कैश लेनदेन पर दंड या जुर्माना निर्धारित करता है।

अधिकारी के अनुसार, उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सेक्शन 271DA के तहत 45.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 271DA के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को सेक्शन 269ST के किसी भी प्रावधान और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति या कंपनी को प्राप्त राशी जुर्माने के तौर पर भरना पड़ेगा।

अधिकारी ने कहा कि सर्वे के मुताबिक उल्लंघन करने वालों ने अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बदल लिया है। यह मामला अब एक असेसिंग ऑफिसर को दिया गया है और उस ऑफिसर ने इस मामले पर काम करना शुरू भी कर दिया है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हाल ही में उन्होंने कुछ फैशन डिजाइनरों पर भी खोज की थी। इन्होंने 2 लाख रुपये से ऊपर कैश लिया था।

 

Created On :   27 Jun 2018 4:27 PM GMT

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