भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ माल्या की याचिका खारिज
लंदन, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की अदालत ने सोमवार को माल्या की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
भारत में कई बैंकों से उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के वित्तीय अपराधों के लिए विजय माल्या वांछित अपराधी है।
लंदन की हाईकोर्ट ने 2018 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसे भारत वापस भेजने का फैसला लिया गया है। अदालत ने माना कि माल्या ने कई सारे गलत तथ्य पेश किए, जिसके कारण उसकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का 2012 में पतन हुआ।
पूर्व शराब व्यवसायी ने इस वर्ष फरवरी में एक सुनवाई में खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इर्विन और जस्टिस एलिजाबेथ लैंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया। कोरोनावायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के कारण मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।
हाईकोर्ट ने वरिष्ठ जिला न्यायाधीश (एसडीजे) द्वारा पाए गए प्रथम ²ष्ट्या मामले को सही मानते हुए माल्या को राहत प्रदान नहीं की।
माल्या बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद भारत में एक वांछित (वॉटेंड) अपराधी है।
Created On :   20 April 2020 6:31 PM IST