इंडिया ने की हॉन्ग कॉन्ग अथॉरिटी से नीरव मोदी के सरेंडर की मांग - विदेश मंत्रालय

MEA says India requested Hong Kong for surrebder of Nirav Modi
इंडिया ने की हॉन्ग कॉन्ग अथॉरिटी से नीरव मोदी के सरेंडर की मांग - विदेश मंत्रालय
इंडिया ने की हॉन्ग कॉन्ग अथॉरिटी से नीरव मोदी के सरेंडर की मांग - विदेश मंत्रालय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुऐ 12600 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की अब तक गिरफ्तारी हो सकी है। भारत सरकार ने हॉन्ग कॉन्ग अथॉरिटी से नीरव मोदी के समर्पण की मांग की है जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नीरव की गिरफ्तारी हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "हमें इस बात की जानकारी है कि संसद में एक लिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें नीरव मोदी के हॉन्ग कॉन्ग में होने की बात है।"

भारत और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अग्रीमेंट
रवीश कुमार ने कहा, भारत और हॉन्ग कॉन्ग के बीच भगोड़े अपराधियों को लेकर एक अग्रीमेंट है। सरकार ने नीरव मोदी के सरेंडर के लिए हॉन्ग कॉन्ग अथॉरिटी से बात की है। "हमें अभी तक उनके जवाब का इंतजार है।" हॉन्ग कॉन्ग अथॉरिटी की तरफ से नीरव मोदी या उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से हॉन्ग कॉन्ग की सरकार से नीरव मोदी के प्रोविजनल अरेस्ट का अनुरोध किया गया है।

क्या कहा था चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने?
इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग से जब भारत के अनुरोध के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था अगर भारत HKSAR (हॉन्ग कॉन्ग स्पेशल ऐडमिनिस्ट्रेटिव) से उचित अनुरोध करता है, तो हमें लगता है कि, HKSAR भारत के साथ हुए न्यायिक समझौतों के तहत बुनियादी कानून का पालन करेगा। उन्होंने आगे कहा था, एक देश दो नीति और HKSAR के अनुसार HKSAR अन्य देशों के साथ आपसी न्यायिक सहयोग को लेकर पूरी व्यवस्था कर सकता है।

प्रोविजनल अरेस्ट क्या है?
औपचारिक तौर पर प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध से पहले की प्रक्रिया को प्रोविजनल अरेस्ट कहा जाता है। प्रोविजनल अरेस्ट के जरिए वांछित व्यक्ति पर शिकंजा कस जाता है और वह जहां भी होता है उसे वहीं से हिरासत में लिया जा सकता है। 

क्या है पीएनबी घोटाला?
देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक पंजाब नेशनल बैंक के 12,600 करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे के बाद डायमंड किंग नीरव मोदी और गीतंजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी इस घोटाले का मुख्य आरोपी हैं। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है और इनके विदेश के आउटलेट्स पर भी कारोबार न करने का आदेश दिया जा चुका है। 

Created On :   12 April 2018 1:04 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story