एनसीएलटी ने वी2 रिटेल के खिलाफ इनसॉल्वेंसी याचिका स्वीकारी

- एनसीएलटी ने वी2 रिटेल के खिलाफ इनसॉल्वेंसी याचिका स्वीकारी
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने रिटेल चेन वी2 रिटेल के खिलाफ एक इनसॉल्वेंसी याचिका स्वीकार कर ली है।
इनसॉल्वेंसी आवेदन इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की धारा 9 के तहत एक ऑपरेशनल ेक्रेडिटर टोटेम मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है, जो विज्ञापन प्रिंट स्पेस बेचने सहित कई व्यापारिक गतिविधियों में शामिल है।
ऑपरेशनल क्रेडिटर के अनुसार, जुलाई 2018 से मई 2019 के दौरान विज्ञापन प्रिंट स्पेस खरीदने के लिए वी2 रिटेल द्वारा 24 इनवायस रेज किए गए, जिनमें से 86.61 लाख रुपये से अधिक की राशि ब्याज सहित बकाया रह गई।
ऑपरेशनल क्रेडिटर ने छह बार ई-मेल के जरिए भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे, लेकिन बकाया का भुगतान नहीं किया गया।
क्रेडिटर द्वारा भेजे गए एक नोटिस पर कॉरपोरेट लेनदार ने जवाब दिया कि इनवायसेस में अधिक और मनमाना दरें लगाई गई हैं।
वी2 रिटेल के अनुसार, उसने टोटेम मीडिया सॉल्यूशंस को 17.84 लाख से अधिक का भुगतान पहले ही कर दिया है और वी2 रिटेल के बैंक ने क्रेडिटर को 26.64 लाख रुपये का एक भुगतान दर्शाया है।
इनसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अनुसार, इस आदेश के बाद वी2 रिटेल के निदेशक मंडल के अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं और इनसॉल्वेंसी शुरू होने की तिथि 25 जून, 2020 से पूरा अधिकार इनसॉल्वेंसी पेशेवर अमित गुप्ता के पास आ गया है।
वी2 रिटेल के सीएमडी रामचंद्र अगरवाल ने विशाल मेगामार्ट लिमिटेड की स्थापना 2001 में की थी, और ब्रांड विशाल को 2011 में बेच दिया गया और उसके बाद वी2 रिटेल अस्तित्व में आया।
कंपनी ने पिछले सप्ताह दो स्टोर बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद इस समय 73 स्टोर चालू हैं।
Created On :   6 July 2020 5:30 PM IST