सरकार की इस नई स्कीम से सुरक्षित हो सकेगा बैंक में रखा पैसा

new scheme of government will be protect your bank savings
सरकार की इस नई स्कीम से सुरक्षित हो सकेगा बैंक में रखा पैसा
सरकार की इस नई स्कीम से सुरक्षित हो सकेगा बैंक में रखा पैसा

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। देश में 2 बड़े आर्थिक बदलावों GST और नोटबंदी के बाद अब मोदी सरकार फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (FRDI) बिल -2017 पेश करने वाली है, जिसे लेकर अभी से बहस छिड़ गई है। अलग-अलग रिपोर्टों में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बिल को आम आदमी के ख‍िलाफ बताया जा रहा है। वहीं, सरकार का कहना है कि ये जमाकर्ताओं की पूंजी की सुरक्षा को और भी बढ़ाएगा। अब इस बिल से पहले सरकार आम आदमी को लुभाने के लिए एक स्किम लर आई। जिसमें निवेश किया गया आपका पैसा सबसे ज्यादा सुरक्ष‍ित रहेगा। इसमें निवेश से आपको न सिर्फ फायदा मिलेगा, बल्क‍ि इस पैसे को कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता।

हम बात कर रहे हैं पब्ल‍िक प्रोविडेंट फंड (PPF) की। इसमें निवेश से आपको न सिर्फ 7.9 फीसदी ब्याज मिलता है, बल्क‍ि इसमें आप 100 रुपयए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाई जाती है। ये स्कीम प्रोविडेंट फंड से अलग होती है और इसमें कोई भी अपनी स्वेच्छा से खाता खुलवा सकता है. इसे खोलने के लिए आप ICICI समेत कई अन्य बैंकों में भी जा सकते हैं। ICICI के साथ आप घर बैठे भी यह खाता खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधित) स्कीम, 2016 के अनुसार PPF खाते में आप सालाना कम से कम 500 और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए डिपोजिट कर सकते हैं। इसमें निवेश की शुरुआत आप महज 100 रुपए से कर सकते हैं। इस स्कीम में आप कम से कम 15 साल के लिए निवेश करते हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो इसे 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। 

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PPF खाते की बदौलत आप लोन भी ले सकते हैं।  जब आप PPF खाता खोलते हैं, तो ये आपको तिहरा टैक्स बेनेफिट देता है। PPF में जमा होने वाली रकम, इस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। इन तीनों में ही आपको टैक्स छूट मिलती है। आप PPF अकाउंट में अपना नोमिनी भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आप उसका शेयर भी तय कर सकते हैं।

कैसे खुलता है पीपीएफ खाता

PPF खाता खुलवाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। ये जरूरी नहीं कि आपका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पहले से खाता हो। आप इच्छानुसार किसी बैंक या डाकघर की शाखा का चयन कर लें, जहां आप खाता खुलवाना चाहते हैं। वहां आपको एक पीपीएफ फार्म मिलेगा, जिसको भर कर जमा करना होगा। इस फार्म में आपको अपने उत्तराधिकारी के नाम व पता के साथ उसका हस्ताक्षर देना होगा। इसके लिए आपको एक गवाह की भी जरूरत होगी। ध्यान रखें कि गवाह और उत्तराधिकार अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए। इस फार्म के साथ आपको अपने आइडी, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी और अपना एक फोटो देना होगा। अब फार्म जमा करते समय आपको इस PPF खाते में पैसे जमा करने के लिए एक रसीद भरनी होगी। आप इच्छानुसार निवेश की रकम तय कर उस रसीद में भर दें। इस तरह पीपीएफ खाता खुल जायेगा। खाता खुलते ही आपको एक पासबुक मिल जायेगा, जिसमें जमा किये गये पैसों का उल्लेख रहेगा। आप इसमें न्यूनतम 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं।

लोन की सुविधा 

PPF खाते में जमा की गयी राशि पर लोन भी लिया जा सकता है। PPF खाता खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से लोन लेने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन यह सुविधा छठे वित्तीय वर्ष तक के लिए दी जाती है। इसके तहत कुल जमा पैसे पर लोन नहीं मिलता। जिस वित्तीय वर्ष में लोन लेना हैं, उसके दो साल पहले के क्लोजिंग बैलेंस का मात्र  25 प्रतिशत ही लोन मिल सकता है।  इस पर आपको दो प्रतिशत ब्याज 36 महीने तक देना होगा और उसके बाद की अवधि के लिए 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

लोन की कुछ शर्तें

- आप जब तक एक लोन चुका नहीं देते, तब तक दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं। 

- लोन को 36 महीनों के अंदर चुकाना पड़ता है। 

- 80 सी के तहत आयकर में छूट

- इस खाते में जमा की गयी राशि पर आपको आयकर में छूट का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर यह छूट उपलब्ध है।

Created On :   11 Dec 2017 1:06 PM IST

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