GST से महाराष्ट्र को मिले 5.32 लाख नए करदाता, संख्या 13.6 लाख तक पहुंची

डिजिटल डेस्क, मुंबई। GST लागू होने के बाद प्रदेश में 5 लाख 32 हजार नए करदाता बने हैं। इससे करदाता की कुल संख्या 13 लाख 62 हो गई है। राज्य को GST से फरवरी महीने तक 45,886 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बजट में सरकार ने मूल्यवर्धित कर (वैट) के अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की है। सरकार ने पंजीकृत व्यवसायियों को हर महीने कर भरने से राहत दी है। पंजीकृत व्यवसायियों को एक बार में एकमुश्त प्रोफेशनल टैक्स भरने की सुविधा होगी।
अब तक व्यवसायियों को 65 साल आयु तक और व्यावसायिक संस्था को व्यवसाय शुरू होने तक हर साल यह टैक्स भरना पड़ रहा था। वैट अधिनियम में 100 रुपए तक की बकाया वसूल न करने का प्रावधान है। लेकिन मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए 500 रुपए तक के कर व उससे जुड़ा ब्याज वसूल न करने का प्रावधान किया गया है। व्यापारियों को साल 2017-18 में पहले तीन महीने का ऑडिट रिपोर्ट 25 लाख तक के कारोबार के लिए जमा करना होगा। वैट अधिनियम के तहत व्यापारियों को 1 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार पर ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य था।
मनपा को GST की नुकसान भरपाई
साल 2017-18 में GST लागू होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से महानगर पालिकाओं को कुल 11,804 करोड़ की नुकसान भरपाई दी गई है। इसमें से मुंबई महानगर पालिका को 5,826 करोड़ और राज्य की अन्य महानगर पालिकाओं को 5,978 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
पैसा कहां से आएगा
- 51.18 पैसे राज्य का स्वत: कर राजस्व
- 19.87 पैसे आंतरिक कर्ज से
- 11.84 पैसे केंद्रीय कर से
- 8.62 पैसे केंद्रीय सहायक अनुदान
- 6.20 पैसे गैर राजस्व कर
- 1.37 पैसे लोकलेखा (सार्वजिनिक खाते से )
- 0.62 पैसे राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम रकम
- 0.30 पैसे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कर्ज व अग्रिम रकम
पैसा जाएंगा कहां
- 33.72 पैसे सामाजिक सेवा ( सड़क, बिजली, पानी इत्यादि )
- 16.57 पैसे सामान्य सेवा (स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि )
- 15.74 पैसे आर्थिक सेवा
- 10.40 पैसे ब्याज भुगतान व कर्ज सेवा
- 9.88 पैसे पूंजीगत खर्च परियोजना खर्च
- 7.75 पैसे सरकारी कर्ज का पुन:भुगतान
- 5.62 पैसे स्थानीय निकायों को अनुदान
- 0.32 पैसे राज्य सरकार के दिए गए कर व अग्रिम भुगतान
Created On :   9 March 2018 7:49 PM IST