- भारत में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 13,823 नए मामले सामने आए। 162 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,52,718 हो गई है।
- J-K: अख्नूर सेक्टर पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, फायरिंग में 4 भारतीय जवान जख्मी
- तांडव विवाद: मुंबई पहुंची UP पुलिस, आज वेब सीरीज के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर से होगी पूछताछ
- गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व आज, PM मोदी ने उनके साहस और बलिदान को किया याद
- मुस्लिम संगठनों की ओर से 22 जनवरी को बुलाया गया बेंगलुरु बंद कैंसिल
PMC BANK: खाताधारकों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

हाईलाइट
- पीएमसी बैंक मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) के खाताधारकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। दिल्ली के रहने वाले बीके मिश्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में मांग की है कि पीएमसी घोटाले के आरोपियों के कारण लोगों का पैसा अटक गया है। ऐसे में वित्तीय संकट होने पर बैंक और जमा राशियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश दिए जाएं। बीके मिश्रा ने 15 लाख खाताधारकों के लिए 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर की मांग की है।
Supreme Court refuses to entertain petition, filed by some account holders in the PMC Bank, seeking direction to Reserve Bank of India (RBI) against putting restriction on withdrawal of money. Court asks the petitioners that they may approach concerned High Courts for relief. pic.twitter.com/sIXU1UKX0D
— ANI (@ANI) October 18, 2019
अरोरा पुलिस हिरासत में पूर्व निदेशक
पीएमसी घोटाले के आरोपी बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोरा को 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अरोरा को बुधवार को गिरफ्तार किया था। सुरजीत सिंह को गुरुवार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इस दौरान पुलिस ने आवेदन दिया था कि पूर्व निदेशक इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है। वह उस कमेटी के सदस्य थे जो कर्ज मंजूर करता था। इस कारण उनसे पूछताछ किया जाना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आवेदन को स्वीकार करते हुए अरोरा को 22 अक्टूबर तक हिरासत को मंजूर कर दिया।
रकम निकासी बढ़ी
बैंक के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया। पहले निकासी की सीमा 25,000 रुपये थी। पीएमसी बैंक की तरलता की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया है। इस छूट के साथ बैंक के 77 प्रतिशत जमाकर्ता अपना पूरा खाता शेष निकाल सकेंगे। यह तीसरी बार है जब बैंक ने निकासी की सीमा बढ़ाई है। पहले 1,000 रुपये की निकासी की थी जो बाद में बढ़कर 10,000 रुपये और 25,000 रुपये हो गई। पीएमसी बैंक में फ्रॉड सामने आने के बाद आरबीआई ने 23 सितंबर को बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाने के बाद निर्देश दिए थे।
करोड़ों का लोन बांट
बता दें पीएमसी बैंक ने अनियमितता बरतते हुए एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) को हजारों करोड़ रुपए का लोन बांटा था। इसके कारण कम से 4,355 करोड़ रुपए का लोन डूब जाने का अनुमान है। बैंक के कर्मचारियों ने एचडीआईएल के खाते को एनपीए घोषित करने से बचाए रखने के लिए कई डमी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था।इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एचडीआईएल के दो प्रमोटरों, राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को गिरफ्तार किया था। ईओडब्लू ने दावा किया था कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बैंक के साफ्टवेयर के साथ कुछ छेड़छाड की गई थी ताकि 44 खातों को छुपाया जा सके। इन खातों का संबंध एचडीआईएल से होने की आशंका है।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।