आरबीआई ने वोडाफोन एम-पेसा का सीओए रद्द किया

RBI cancels Vodafone M-Pesas COA
आरबीआई ने वोडाफोन एम-पेसा का सीओए रद्द किया
आरबीआई ने वोडाफोन एम-पेसा का सीओए रद्द किया
हाईलाइट
  • आरबीआई ने वोडाफोन एम-पेसा का सीओए रद्द किया

मुंबई, 21 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को वोडाफोन एम-पेसा को आवंटित अथराइजेशन सर्टिफिकेट (सीओए) को रद्द कर दिया है। कंपनी के स्वेच्छा से प्रमाणपत्र सौंपे जाने के बाद इसे रद्द किया गया है।

आरबीआई ने कहा कि सीओए रद्द होने के बाद कंपनी प्रीपेड भुगतान से जुड़े कार्य नहीं कर सकेगी।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहक या व्यापारी कंपनी पर पीएसओ के रूप में वैध दावा रखते हैं और कंपनी से 30 सितंबर, 2022 तक संपर्क कर सकते है। वे अपने दावों का निपटारा, रद्द करने की तारीख से तीन सालों के भीतर कर सकते हैं।

आरबीआई ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अथराइजेशन सर्टिफिकेट (सीओए) को वोडाफोन के लिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ऐसा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत मिली शक्तियों के तहत किया है।

Created On :   21 Jan 2020 2:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story