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एसबीआई लाइफ में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा एसबीआई

हाईलाइट
- एसबीआई लाइफ में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा एसबीआई
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने के लिए एसबीआई लाइफ में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करेगा।
एसबीआई ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा है कि एसबीआई लाइफ के 2.10 करोड़ शेयर बेचने की पेशकश की जाती है। बिक्री की फ्लोर कीमत प्रति इक्वि टी शेयर 725 रुपये होगी।
यह लेनदेन शुक्रवार को सिर्फ गैर खुदरा निवेशकों के लिए होगा, और 15 जून को खुदरा निवेशकों के लिए और गैर खुदरा निवेशकों के लिए, जो अपने बिना आवंटित बिड्स को बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड के अलग निर्धारित विंडो के जरिए आगे बढ़ाने का विकल्प चुनेंगे।
एसबीआई लाइफ के शेयर गुरुवार को 0.20 प्रतिशत गिरावट के साथ 741.45 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
एसबीआई लाइफ भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और प्रमुख वैश्विक बीमा कंपनी बीएनपी पारिबार कार्डिफ का एक संयुक्त उद्यम है। जिसमें 31 मार्च को सीबीआई की 57.6 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।