13 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करे जेपी इंफ्राटेक : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की रुपए जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक को 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। इस पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में आज गुहार लगाई कि वो फिलहाल 400 करोड़ रुपए जमा करने की हालत में है। कंपनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा कि कंपनी आज 50 करोड़ रुपए और शुक्रवार तक 350 करोड़ रुपए जमा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी को अगली सुनवाई तक हर हालत में 2000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे।
सुनवाई के दौरान जेपी ग्रुप की ओर से वकील दास ने कहा था कि कंपनी इस शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपए और अगले 2 महीनों में 600 करोड़ रुपये जमा करवा देगी। इसके तहत 300 करोड़ दिसंबर में और बाकी 300 करोड़ रुपए जनवरी में जमा करवा दिए जाएंगे। 2018 से हर महीने 400 करोड़ रुपए जमा कर भुगतान जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर है। इस सुनवाई तक कंपनी को हर हाल में 2000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।
इससे पहले जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक पैसे जमा कराने को कहा था। बता दें कि जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया घोषित किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को यह रकम जमा कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद जेपी इंफ्राटेक ने कोर्ट से राहत देने की गुहार लगाई थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, लेकिन जिन्होंने फ्लैट खरीदा है उन्हें उनका पैसा या फ्लैट वापस मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हमें घर खरीदारों की फिक्र है। इनमें ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं। फ्लैट खरीदारों को उनका हक मिलना चाहिए।
Created On :   6 Nov 2017 5:56 PM IST