स्पाइस जेट की 300 करोड़ रुपये की सुलह पेशकश मंजूर नहीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज ने फिर सुप्रीम कोर्ट में दोहराया कि उन्हें स्पाइस जेट की 300 करोड़ रुपये की सुलह पेशकश मंजूर नहीं है। कलानिधि मारन स्पाइस जेट के पूर्व प्रवत्र्तक हैं और यह मामला दोनों के बीच शेयर हस्तांतरण से जुड़ा है। मारन का कहना है कि शेयर हस्तांतरण विवाद के निपटान के लिये स्पाइस जेट को 995 करोड़ रुपये देने हैं न कि 300 करोड़ रुपये।
मारन की अगुवाई वाले केएएल एयरवेज की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ से कहा कि उनके मुवक्किल के लिए स्पाइस जेट के ऑफर पर विचार करना संभव नहीं है।
खंडपीठ के अन्य सदस्य जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस कृष्णा मुरारी हैं। स्पाइस जेट के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल इस विवाद के निपटान के लिये 300 करोड़ रुपये दे सकता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जमा 270 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से स्पाइस जेट सौ करोड़ रुपये अभी देने को तैयार हैं।
इस पर दवे ने कहा कि स्पाइस जेट को अपना बकाया चुकाना चाहिए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि विमानन कंपनी कोरोना महामारी के कारण गत दो साल से हानि में है और वह अपने ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रही है। इस पर दवे ने कहा कि स्पाइस जेट का मौजूदा बाजार पूंजीकरण 3,000 करोड़ रुपये है और डिक्री धारक ने उसे 570 करोड़ रुपये दिये हैं जो उसके पास वापस नहीं आए हैं।
खंडपीठ ने स्पाइस जेट से कहा कि वह ब्याज का भी भुगतान करने पर विचार करे और मामले का निपटान करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होनी है।
आईएएनएस
Created On :   31 March 2022 7:30 PM IST