जीएसटी रिटर्न में 923 करोड़ रुपये रिफंड की भारती एयरटेल की अर्जी खारिज की

Supreme Court rejects Bharti Airtels plea for refund of Rs 923 crore in GST returns
जीएसटी रिटर्न में 923 करोड़ रुपये रिफंड की भारती एयरटेल की अर्जी खारिज की
सुप्रीम कोर्ट जीएसटी रिटर्न में 923 करोड़ रुपये रिफंड की भारती एयरटेल की अर्जी खारिज की

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनील भारती की अगुवाई वाली भारती एयरटेल को बड़ा झटका देते हुए दूरसंचार कंपनी के उस दावे पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने जुलाई से सितंबर 2017 के लिए जीएसटी रिटर्न में सुधार करके 923 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की थी।

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने कहा, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश परमादेश की रिट जारी करने की प्रकृति में रिट याचिकाकर्ता को जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 बी में सुधार करने की अनुमति देने के लिए व्यक्त वैधानिक व्यवस्था को कायम नहीं रखा जा सकता।

शीर्ष अदालत ने केंद्र की अपील की अनुमति दी और 5 मई, 2020 को पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने एयरटेल को अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी को सुधारने की अनुमति दी।

पीठ ने कहा, कानून केवल फॉर्म जीएसटीआर-ए1 और जीएसटीआर-ए3 के प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों और चूक के सुधार की अनुमति देता है, लेकिन निर्दिष्ट तरीके से।

पीठ ने कहा कि एक निर्धारिती को फॉर्म जीएसटीआर-ए3बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए अपने रिटर्न में एकतरफा सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से अन्य हितधारकों के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में व्यापक प्रभाव है।

पीठ ने कहा, पूरी तरह से अनिश्चितता होगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए स्व-मूल्यांकन रिटर्न को कभी भी अंतिम रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।

पीठ ने आयुक्त (जीएसटी) द्वारा जारी सर्कुलर को भी बरकरार रखा, जिसमें त्रुटि होने की अवधि के संबंध में फॉर्म जीएसटीआर-ए3बी के सुधार को प्रतिबंधित किया गया था।

शीर्ष अदालत ने केंद्र की इस दलील से सहमति जताई कि वैधानिक जनादेश के विपरीत दिखाया गया कोई भी भोग न केवल एक अवैध होगा, बल्कि अराजक स्थिति और केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर प्रशासन को ध्वस्त कर देगा। कर अधिकारियों ने किसी भी रिफंड से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि एयरटेल ने इस अवधि के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट की कम रिपोर्ट की थी। एयरटेल ने तर्क दिया था कि उसने अनुमानों के आधार पर इनपुट पर 923 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर चुकाया था, क्योंकि उस अवधि के दौरान जीएसटीआर-2ए फॉर्म चालू नहीं था, क्योंकि इसमें त्रुटि हुई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फॉर्म जीएसटीआर-ए2ए के गैर-संचालन एक तथ्य है, इसलिए एयरटेल द्वारा दी गई यह तुच्छ याचिका है। नोट किया गया, वास्तव में, यदि कहा गया फॉर्म चालू था, तो यह रिट याचिकाकर्ता के लिए आईटीसी की पात्रता और उसका लाभ उठाने के संबंध में स्व-मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी होगा।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-ए3बी दाखिल करने पर वे दो सप्ताह की अवधि के भीतर एयरटेल द्वारा निर्धारित दावे को सत्यापित करेंगे और सत्यापित होने के बाद इसे प्रभावी करेंगे।

 

(आईएएनएस)

Created On :   28 Oct 2021 10:30 PM IST

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