नौकरी करने वालों को नहीं लगाने होंगे EPFO के चक्कर, 1 अप्रैल से बदल सकता है PF से जुड़ा ये बड़ा नियम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नौकरी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) नए वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल से EPF को लेकर बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। इस नए नियम के लागू होने के साथ ही नौकरी/ संस्थान बदलने पर आपका PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए आपको अब परेशान नहीं होने पड़ेगा। इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बनाने पर काम चल रहा है। भारत सरकार का श्रम मंत्रालय एक अप्रैल इस नियम को लागू कर सकता है।
गौरतलब है कि वर्तमान समय में वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदलने पर EPFO के सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए कर्मचारी को अलग से अनुरोध करना पड़ता है, लेकिन एक अप्रैल से EPF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया खुद-ब-खुद हो जाएगी।
श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हर साल EPFO में EPF ट्रांसफर करने के करीब आठ लाख आवेदन मिलते हैं। इस समस्या के दूर करने के लिए EPFO प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर EPF अमाउंट के ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिए इस सुविधा को जल्द ही शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि EPFO ने पेपरलेस संगठन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया की स्टडी का काम सी-डैक को दिया है।
इस प्रणाली के लागू होने के साथ ही जैसे ही कर्मचारी मासिक EPF रिटर्न दायर करेंगे जिसमें नये कर्मचारी का यूएएन भी शामिल होगा, वैसे ही पहले के EPF योगदान और उस पर मिले ब्याज का स्वत: हस्तांतरण हो जाएगा। उन्होंने कहा नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वत: हस्तांतरण होने पर सदस्यों को काफी लाभ होगा क्योंकि UAN एक बैंक खाते की तरह हो जाएगा. इससे कोई अंत नहीं पड़ेगा कि सदस्य जगह या नियोक्ता बदलता ह। EPF में वह अपना योगदान UAN के जरिये हासिल कर सकेंगे। यह कर्मचारियों के पूरे जीवन के दौरान लागू रहेगा।
Created On :   16 March 2019 9:08 AM IST