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भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में हुआ 8000 करोड़ का व्यापार

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ)-2019 में करीब 7,000-8,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
यह जानकारी रविवार को मेले के समापन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी।
उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय इस मेले में देश-विदेश से करीब 35,000 लोग पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने देश में इस तरह के और आयोजन करने की सलाह दी जिससे सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।
गोयल ने देश में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन सहकार भारती की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसकी शाखा देशभर में है, जिससे सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिल रही है।
मेले में सहकार भारती ने अपने सिंप्लीदेसी ब्रांड लांच किया।
मेले का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अगुवाई में बैंकॉक स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेडेक और भारतीय संगठन नैफेड, एपीडा व आईटीपीओ द्वारा किया गया था।
मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किया।
मेले में देशभर के सहकारी संगठनों के साथ-साथ 35 देशों के सहकारी संगठनों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी।
मेले के उद्घाटन के अवसर पर कृषि मंत्री ने भारत सरकार की स्टार्टअप और स्टैंडअप कार्यक्रमों की तरह युवाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा तैयार की गई युवा सहकार सहकारी उद्यम सहायता व नवाचारी योजना-2019 का भी शुभारंभ किया था। इस योजना का सालाना बजट 100 करोड़ रुपये है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।