वेंडरों की मनमानी पर लगेगी रोक, ट्रेनों में POS मशीनों से खाने का बिल पे कर सकेंगे यात्री
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेनों में ओवर चार्जिंग पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने नए नियम बनाए है। इंडियन रेलवे ने "नो बिल, फ्री फूड पॉलिसी" लॉन्च की है इस पॉलिसी के तहत अब ट्रेनों में खाना सप्लाई करने वाले वेंडर को पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन रखना जरूरी होगा। अगर वेंडर POS बिल दिए बिना ही खाने के पैसे मांगता है तो यात्री उसे पैसा देने से इनकार कर सकते हैं। नया नियम बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब यात्रियों से खाने की ज्यादा कीमत नहीं ली जाएगी।
कर्नाटक एक्सप्रेस में शुरू हुई सुविधा
रेलवे का कहना है कि यात्रियों की हमेशा से शिकायतें रही है कि वेंडर से खाने का सामान खरीदने पर उनसे अतिरिक्त पैसे चार्ज करते है। इन शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने POS बिलिंग मशीन लगाने का फैसला लिया गया है। इन मशीनों का फायदा ये होगा कि यात्री को खाने के सामानों का सही मूल्य पता रहेगा। इसी आधार पर वह वेंडर को पैसे दे सकेंगे। अगर वेंडर ज्यादा पैसा मांगता है तो फिर यात्री पैसे देने से इनकार भी कर सकते हैं। फिलहाल रेलवे की ओर से आईआरसीटीसी ने ट्रेन नंबर 12627 व 12628 कर्नाटक एक्सप्रेस में यह मशीन लगा दी है और जल्द ही 26 और ट्रेनों में ऐसी 100 मशीनें दी जाएंगी।
ऐसे की जाएगी मॉनीटरिंग
पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी इसे शुरू किया गया है। अगर यात्रियों को ये सुविधा पसंद आती है तो फिर अतिरिक्त POS मशीनें लगाई जाएंगी। नई पॉलिसी का नोटिस ट्रेनों में 31 मार्च से चस्पा किया जाएगा। यह नई योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं इसके लिए रेलवे इंसपेक्टर की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो यह ध्यान रखेंगे कि यात्रियों से खाने की एवज में तय कीमत ली जा रही है या नहीं। साथ ही बिल भी दिया जा रहा है या नहीं। रेलवे के मुताबिक केटरिंग सेवाओं की मॉनीटरिंग करने के लिए आईआरसीटीसी ने अफसरों को टैबलेट भी दिए है। टैबलेट के जरिए अफसर ट्रेनों में यात्रियों का फीडबैक भी ले रहे है।
पिछले साल आई थी 7000 से ज्यादा शिकायतें
बता दें कि साल 2017 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच खाने की अधिक कीमत वसूलने की रेलवे को 7000 से भी ज्यादा शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को देखते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आदेश दिया है कि अगर कोई वेंडर खाने के बॉक्स के ऊपर कीमत को नहीं लिखता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इन निर्देशों के बाद कैटरर्स के लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ जुर्माने की भी कार्रवाई की गई थी।
Created On :   21 March 2018 4:33 PM GMT